आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक…
Now only the Supreme Court will take a decision on the issue of 27 percent OBC reservation in Madhya Pradesh. The Supreme Court has stayed the hearing on 22 petitions related to OBC reservation in Jabalpur High Court.
मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला लेगा…. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है… राज्य सरकार की ओर से दायर की गईं ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर उनका जवाब भी मांग लिया है… इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 75 ट्रांसफर याचिकाओं पर आगामी 14 फरवरी को अगली सुनवाई तय कर दी है… बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसिलंग, मेडिकल ऑफीसर भर्ती और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बढ़े हुए यानि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है… हांलांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने ही बीते दिनों बाकी सभी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका तकनीकि आधारों पर ख़ारिज कर दी थी जिसके बाद बाकी भर्तियों में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने का रास्ता खुला था… बहरहाल, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई है तो ओबीसी पक्ष के वकील राज्य सरकार के रुख का विरोध जता रहे हैं..
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट