आजमगढ़:गुण्डा एक्ट में 10 अपराधी हुए छह महीना के लिए जिला बदर
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध, दुष्कर्म, लूट, छेडखानी, आपराधिक कृत्यो में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 10 अपराधियों को दिनांक- 20.10.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना सरायमीर से चार, अहरौला से दो, तथा थाना तरवां, रौनापार, कप्तानगंज, तहबरपुर, से एक- एक अपराधी जिलाबदर हुए है। बब्बन सिंह पुत्र पंचदेव सिंह, निवासी कबूतरा थाना तरवां (आपराधिक) औरंगजेब पुत्र बदरुद्दीन निवासी सोनबुजुर्ग थाना रौनापार(आपराधिक) तालिम उर्फ तालिब उर्फ छोडू पुत्र फिरोज निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद(गोवध) अशहद पुत्र इरफान निवासी कस्बा माहुल थाना अहरौला (गोवध)मानसिंह यादव पुत्र विपत यादव निवासी टहर किशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज(दुष्कर्म) प्रवीण राय उर्फ बन्टू पुत्र अमृत राय निवासी कोठिहार थाना तहबरपुर(लूट),अबू हमजा पुत्र मोबीन अहमद निवासी कुरियांवा थाना सरायमीर (छेडखानी) संदीप पुत्र सियाराम निवासी बखरा थाना सरायमीर (आपराधिक),मानकचन्द पुत्र स्व0 मूलचन्द निवासी बखरा थाना सरायमीर(आपराधिक),. अनिल पुत्र मूलचन्द निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।(रंगदारी) जैसे आरोपियों को जिला बदर किया गया है।