Azamgarh :अवैध कट्टा व कारतूस रखने के आरोप में अदालत ने एक आरोपी को जेल में बीते अवधि 23 दिन के कारावास व ₹600 का लगाया जुर्माना

अवैध कट्टा व कारतूस रखने के आरोप में अदालत ने एक आरोपी को जेल में बीते अवधि 23 दिन के कारावास व ₹600 का लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्र0 निरी0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सर्वजीत यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी हिंगुहार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 248/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में आज गुरुवार को मा0 न्यायालय जे0एम0-22 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वजीत यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी हिंगुहार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 23 दिवस के कारावास व 600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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