पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद कहने वाले को आरोपी को कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत
पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद कहने वाले को आरोपी को कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत,थाने में महीने में दो बार तिरंगे के सामने खड़े होकर देगा 21 बार सलामी,कहेगा भारत माता की जय
पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी कि अब उसे केस समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने जाकर वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। सलामी देने के साथ ही उसे भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। इस निर्देश के साथ हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज प्रकरण से जुड़े आरोपी फैजान को 50 हजार के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने मामले से जुड़े निर्देश की कॉपी भोपाल पुलिस कमिश्नर को भेजने है।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट