होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के संचालक / प्रोपराइटर/मैनेजर आदि का नाम व पता रिसेप्सन काउंटर पर डिस्प्ले कराया जाना अनिवार्य।
विनय मिश्र, जिला संवाददाता।
देवरिया।सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विनय कुमार सहाय ने शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के संचालक / प्रोपराइटर/मैनेजर आदि का नाम व पता अनिवार्य रूप से रिसेप्सन काउंटर पर डिस्पले कराये एवं खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण की प्रति तथा फूड सेफ्टी डिस्पले को भी प्रदर्शित करें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहकों के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा सीसीटीवी कैमरे को प्रतिष्ठानों के अन्य हिस्से तथा किचन में भी लगाये जायें। सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाये एवं जिसे आवश्यकता होने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जा सके। खान पान के स्थानों तथा सर्विस के समय सभी फूड हैन्डलर, सेफ (बावर्ची) एवं अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क तथा ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए।
उन्होंने निर्देशित किया है कि निर्धारित बिन्दुओं का 07 दिन के अन्दर सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा प्रतिष्ठान अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करें एवं उसके बाद निरीक्षणोपरान्त यदि किसी प्रतिष्ठान होटल, ढाबा में दिये गये निर्देश का पालन नही होता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होगें।