Azamgarh :अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में एक आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपयें/- जुर्माना लगाया

अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में एक आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपयें/- जुर्माना लगाया

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी आर0एन0 मिश्रा की तहरीर पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 132/2001 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी हुसेनपुर रामजियावन थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।
दिनांक- 01.02.2025 को मा0 न्यायालय गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी हुसेनपुर रामजियावन थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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