मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
The Madhya Pradesh High Court, while hearing a public interest litigation, issued a notice to the Chief Secretary and the DGP seeking their response
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। सनी के दौरान हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश के थानों के मंदिर निर्माण पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट में यह जनहित याक का जबलपुर निवासी ओपी यादवलगाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार किसके आदेश से थानों की शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को तय की गई हैं।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट