आजमगढ़ में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण 19 अगस्त से,.26 अगस्त तक न पहुंचे बीएलओ तो अधिकारियों से करें संपर्क
Azamgarh 13 August: Additional District (Administration) / Electoral Registration Officer (Pt.) Rahul Vishwakarma has informed that the work of detailed revision of the electoral roll of Gram Panchayats is starting from 19th August 2025, under which the work of checking and changing the names to be added, revised and deleted in the current electoral roll and the names of voters of new houses / houses left out in the current electoral roll will start by going door to door. All eligible Indian citizens of the state should please ensure to get their names included in the electoral roll during the period of the said work.
आजमगढ़ 13 अगस्त:अपर जिला (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0) राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 19 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुये मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिर्वधन का कार्य प्रारम्भ होगा।प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक कृपया उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे है, दिनांक 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होगें, बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं के अन्तर्गत भारत का नागरिक न हो, या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्समय अनर्ह हो।
उन्होेने कहा कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतन्त्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है।अपर जिला (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0) ने कहा कि अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं, की जाँच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले बी०एल०ओ० को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न करें। यदि आप के अथवा आपके परिवार के किसी नाम प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुँचने वाले बी०एल०ओ० को अवश्य अवगत करा दें।यदि दिनांक 26 अगस्त 2025 तक कोई बी०एल०ओ० आपकी ग्राम पंचायत में न पहुँचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें।