मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष-मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा झटका,याचिका हुई खारिज
Union Minister Shivraj Singh Chouhan, BJP MP and State President-Minister Bhupendra Singh were rejected by the Madhya Pradesh High Court.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सैदपुर मंत्री भूपेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वेस्ट अधिवक्ता विवेक तंखा की मानहानि के मामले में हाई कोर्ट पहुंचे तीनों ही भाजपा नेताओं की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तीनों ही दिग्गज नेताओं को ट्रायल के दौरान जिला कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और अपना जवाब भी पेश करना होगा।दर्शन केंद्रीय कृषि मंत्री और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विवेक तंखा को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्हें ओबीसी विरोधी बताया गया था। मामले पर विवेक तंखा ने तीनों ही मंत्रियों पर 10 करोड रुपए का मानहानि का दावा करते हुए जबलपुर जिला कोर्ट में केस दायर करते हुए बताया था कि जिस तरह से भाजपा के तीनों ही नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताया था इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। वेतन का के 10 करोड़ के मानहानि के किसको शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए केस दायर की और कोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाया जाए। यह बीते 1 साल से ट्रायल कोर्ट पर चल रहा था।केस पर हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए 21 सितंबर को सोन जिसमें राज्यसभा सांसद वेतन का पक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रखा। जिस की कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया। डिजर्व ऑर्डर पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने तीनों ही भाजपा नेताओं की याचक को खारिज करते हुए कहा है कि मीडिया में जिस तरह से बयान दिए गए थे उस द्वेष पैदा हुआ था, लिहाजा यह और मानना याचिका सुनने के लायक है इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को ट्रायल के दौरान पेश होना पड़ेगा।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट