होली पर बंद रहेगी शराब की दुकाने, डीएम ने दिए निर्देश, शाम 5:00 खुलेंगे दुकानें 

Liquor shops will remain closed on Holi, DM gave instructions, shops will open at 5:00 pm

फोटो जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह
आजमगढ़: प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने जनपद-आजमगढ़ में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है कि होली के पर्व पर दिनांक 14 मार्च 2025 (रंग के दिन) दिन शुक्रवार को सायं 5ः00 बजे तक जनपद आजमगढ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकाने एवं बार व मॉडलशाप तथा समस्त थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायें। इस बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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