सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा

Supreme Court disposes of Sisodia's bail pleas

नई दिल्ली, 4 जून : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा कर दिया। सिसोदिया ने शराब घोटाले के आरोपों से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी थी।

 

 

जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उन्होंने मसौदा आदेश लिखवा दिया है। आदेश की अंतिम प्रति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

 

 

 

 

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शराब घोटाले के मामले में अंतिम आरोप पत्र तीन जुलाई तक पेश कर दिया जाएगा।

 

 

 

 

इसके पहले 21 मई को, दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

 

 

 

 

 

हालांकि, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं।

 

इसके पहले मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

 

 

 

 

 

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है।

 

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