Azamgarh news :पीड़िता को भरण-पोषण हेतु 40,000/- रुपया पति के द्वारा मा0 न्यायालय में किया गया जमा
पीड़िता को भरण-पोषण हेतु 40,000/- रुपया पति के द्वारा मा0 न्यायालय में किया गया जमा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 324/24 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता भरण पोषण हेतु छाया बनाम राधेश्याम उर्फ अजय राजभर पुत्र पप्पू राजभर निवासी दशमढा थाना बरदह जनपद आजमगढ में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त राधेश्याम उर्फ अजय उपरोक्त को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 26/09/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।
जिसके अनुपालन में थाना बरदह की मिशन शक्ति टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।
उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 14/06/2012 को हुयी थी, लगभग शादी के एक साल बाद से ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी एक 11 वर्ष की बच्ची भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित किया गया था। विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।
आवेदिका छाया उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना बरदह पर नियुक्त उ0नि0 संजय कुमार, का0 सूरज सिंह, का0 विद्याकान्त व मिशन शक्ति केन्द्र बरदह की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए अभियुक्त राधेश्याम उर्फ अजय राजभर उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां दिनांक- 06.10.2025 को अभियुक्त द्वारा 40,000 रूपये मा0 न्यायालय में जमा करवाया गया। तथा शेष पैसा किस्तो में आने वाली तारीखो पर जमा किया जायेगा।
महिला/वादिनी छाया उपरोक्त के द्वारा जनपद की पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद दिया गया।