खाद स्टॉक अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, जनपद सगड़ी के 8 विक्रेताओं पर गिरी गाज
आजमगढ़ 26 जून :सगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत खाद एवं बीज के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09792773880/09450753720/ 09453072429/07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
आज दिनांक 26.06.2025 को जनपद के सगड़ी क्षेत्र में खाद एवं बीज की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 08 खाद एवं बीज के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने एवं पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर तथा जबरदस्ती जिंक/सल्फर/सूक्ष्म पोषक तत्त्व किसानों को वितरण करने पर खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इनकी सूची निम्न लिखित है।
1. एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, भुसउल
2. एग्री जंक्शन कृषि केंद्र, पोखरा
3. नीरज खाद एवं बीज भंडार, बघावर
4. शमसुज्जमा उर्वरक भंडार, जयगहा
5. हसनैन उर्वरक केंद्र, बिंदवल
6. किसान सेवा केंद्र, बिंदवल
7. कृषि सेवा केंद्र, जयराजपुर
8. अबू मंजर खाद विक्रेता, जयराजपुर
जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।