पत्नी ने लगाई फांसी, दहेज हत्या में पति को 10 साल व सहयोगी भाई को एक-एक साल की सजा 

Wife committed suicide by hanging herself, husband got 10 years imprisonment and accomplice brother got one year imprisonment for dowry murder

जबलपुर:12 साल पहले पति की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें प्रताड़ना का जिक्र किया गया था। कोर्ट में लगातार यह केस चलता रहा, और आखिरकार आरोपी को अब जाकर सजा मिली। शनिवार को जबलपुर सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति 10 साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आरोपी नितिन शुक्ला के सहयोगी उसके ममेरे भाई अनूप तिवारी व अतुल तिवारी को एक-एक साल की सजा से दंडित किया है। जबलपुर के उखरी में रहने वाले आरोपी नितिन की 2013 में करमेता निवासी तितिक्षा से शादी हुई थी, बाद में दोनों तमिलनाडू चले गए थे, जहां पर फांसी लगाकर तितिक्षा ने आत्महत्या कर ली।

दहेज प्रताडऩा से तंग आकर आत्महत्या करने के मामले में तितिक्षा तिवारी का लगातार केस 12 साल तक चला। खुदकुशी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को कठोर कारावास एवं आर्थिक रूप दण्डित किया गया है। पीडि़त परिवार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता नरेन्द्र जैन ने कोर्ट को बताया कि दिनांक 06 फरवरी 2013 को मृतका तितिक्षा तिवारी की शादी शारदा नगर करमेता निवासी अतुल तिवारी के साथ हुई थी। शादी से पहले ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के रूप में 8 लाख रूपए नगद एवं अन्य सामान की मांग रखी गई थी। मृतिका की मां ने असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद में शादी तय करते हुए 4 लाख रूपए नगद एवं लगभग ढाई लाख रूपए का गृहस्थी का सामान ससुराल पक्ष को दिया गया।

तमिलनाडू में की आत्महत्या

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही तितिक्षा अपने आरोपी पति नितिन शुक्ला के साथ तमिलनाडू में नौकरी होने के कारण कांचीपुरम में रहने लगी। आरोपी पति नितिन शुक्ला तमिलनाडू में किराए के मकान में रहता था, उसके साथ मां कल्पना शुक्ला, ममेरे भाई अनूप तिवारी और अतुल तिवारी भी तमिलनाडू आ गए थे, यहां पर सभी लोग मिलकर तितिक्षा तिवारी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करना शुरू कर दिया, परेशान होकर, तितिक्षा तिवारी ने 18 सिंतबर 2013 को तमिलनाडू के कांचीपुरम में स्थित मरई नगर में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटनास्थल पर मिला सुसाइड नोट

जानकारी के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले मृतिका तितिक्षा तिवारी के द्वारा एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। सुसाइड नोट में महिला ने आरोपियों के खिलाफ मानसिक एवं शारीरिक प्रताडऩा देने की बात पर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। मामले पर शनिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के द्वारा मुख्य आरोपी पति नितिन शुक्ला को 10 वर्ष का कारावास, ममेरे भाई अनूप तिवारी व अतुल तिवारी को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और अर्थ दंड से दण्डित किया है।

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button