मध्य प्रदेश: पति की हत्या के लिए पत्नी और ‘प्रेमी’ को उम्र कैद

Two years ago, in village Majhgawan of Jabalpur, the cultural capital of Madhya Pradesh, a woman got her husband killed by her lover and his friend. Then she remained with the police the whole time. Two years later, the Jabalpur District SC-ST Court, while giving its verdict in the heinous murder case, has sentenced the woman, her lover and her companion to life imprisonment.

मध्यप्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर के ग्राम मझगवां में दो साल पहले एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त से पति की हत्या करवा दी। फिर पूरे समय पुलिस के साथ रही। दो साल बाद जघन्य हत्याकांड में जबलपुर जिला एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला सहित उसके प्रेमी और साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी महिला ने सिर्फ इसलिए पति की हत्या करवा दी, क्योंकि वह उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था।

24 अक्टूबर 2022 की रात को मृतक आशीष कुमार चौधरी का शव गांव से बाहर खून से लथपथ मिला। परिजनों ने घटना की जानकारी तुरंत ही मझगवां थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

ग्रामीणों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक प्राइवेट जाॅब करता था। घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे साप्ताहिक बाजार के लिए खरीदारी करने ग्राम कुम्ही आया था। शाम 7 बजे शराब दुकान के पास आशीष चौधरी गांव के धर्मेन्द्र उर्फ धिन्नु पटेल एवं अमित उर्फ चालीसा के साथ खड़ा दिखाई दिया था। कुछ देर बाद आशीष धर्मेन्द्र और अमित के साथ गांव से बाहर आ गया। अगले दिन खून से सनी आशीष की लाश पुलिस को मिली।

 

 

प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था पति

आशीष के सिर पर गंभीर चोट थी। पास ही आशीष की बाइक पड़ी हुई थी। देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी है। संदेह के आधार पर ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने धर्मेंद्र और अमित को हिरासत में लिया। पहले तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि वह आशीष के साथ नहीं थे और ना ही उन्होंने हत्या की है।

सख्ती से पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि प्लान के तहत ही हत्या की गई थी, जिसकी मास्टरमाइंड मनीषा उर्फ साधना थी। जिसने आशीष की हत्या का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया था कि वह प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था।मनीषा ने प्लान बनाया कि धर्मेंद्र पहले आशीष से दोस्ती करेगा, फिर कुछ दिन बाद साथ में शराब पीने के लिए उसे गांव से बाहर ले जाकर हत्या कर देगा। मनीषा और धर्मेंद्र ने अमित को भी इसमें शामिल किया।

पति को लग गई थी पत्नी के संबंध की जानकारी

मझगवां थाना पुलिस को पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया कि करीब एक साल पहले मृतक की पत्नी मनीषा उर्फ साधना से उसके प्रेम संबंध हुए थे, जिसकी जानकारी मृतक को लग गई थी, उसके बाद से वह साधना के साथ मारपीट कर उसे परेशान करना लगा था।आशीष की प्रताड़ना से परेशान होकर साधना के कहने पर धर्मेन्द्र ने अपने दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल के साथ मिलकर आशीष चौधरी को फोन कर शराब दुकान के पास बुलाया, वहां से शराब खरीदी और फिर गांव के बाहर जाकर साथ में शराब पी और फिर बाद में उसके सिर में पत्थर पटककर कर हत्या कर दी।आरोपियों ने आशीष के शव और उसकी मोटरसाइकिल को गड्ढे में फेंककर हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया। आरोपियों ने मृतक का मोबाइल हिरन नदी में फेंक दिया और फिर फोन कर साधना को बताया कि काम हो गया है।

महिला और उसके प्रेमी धर्मेंद्र, अमित को आजीवन कारावास

न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी धर्मेंद्र और साथी अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मझगवां थाना पुलिस ने धारा 302, 201/34, 120बी, 109 भादवि, 3 (2) (व्ही) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में नविता पिल्लई विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की। प्रकरण में अरुण प्रभा भारद्वाज द्वारा पैरवी में सहयोग प्रदान किया गया।

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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