आजमगढ़ में खाद-बीज की दुकानों का निरीक्षण, दो दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर क्षेत्र में सोमवार को खाद एवं बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उर्वरकों की बिक्री केवल पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के माध्यम से ही की जाए। साथ ही सभी दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर को प्रतिदिन सही एवं पूर्ण रूप से अद्यतन रखा जाए।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि स्टॉक या बिक्री रजिस्टर अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
निर्धारित दरों पर ही हो खाद की बिक्री
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, खाद की बिक्री केवल निर्धारित दरों पर ही की जानी चाहिए:
डीएपी (DAP): ₹1350 प्रति 50 किलो बोरी
यूरिया (Urea): ₹266.50 प्रति 45 किलो बोरी
शिकायत के लिए संपर्क सूत्र:
यदि किसानों को खाद खरीदने में कोई भी समस्या आती है तो वे निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
सहकारी समिति अधिकारी: 08527436613
जिला कृषि अधिकारी कार्यालय:
09792773880
09450753720
09453072429
07839882455
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। जिलाधिकारी महोदय ने भरोसा दिलाया है कि जनपद में खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसी भी दुकान पर भीड़ न लगाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखें।
दो दुकानों को जारी हुआ शो-कॉज नोटिस:
निरीक्षण के दौरान दो दुकानों पर अनियमितताएं पाई गईं — जैसे स्टॉक व बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होना, PoS मशीन में स्टॉक दिखने के बावजूद भौतिक स्टॉक का अभाव होना, तथा किसानों को जबरन जिंक/सल्फर/सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने के लिए बाध्य करना। इन पर कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया है:
1. सागर बीज भंडार, महाराजगंज
2. किसान कृषि सेवा केंद्र, सरैया बाजार
सभी विक्रेताओं को चेतावनी:
जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री न करे। अपने-अपने PoS मशीन की जांच कर लें। यदि PoS मशीन में उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है लेकिन वास्तविकता में गोदाम में वह नहीं है, तो उसे नियमानुसार खारिज करें। अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।