भारत निर्वाचन आयोग ने आजमगढ़ की पार्टी को भेजा नोटिस, चुनाव न लड़ने पर हो सकती है मान्यता रद्द

Election Commission of India sent notice to Azamgarh party, recognition may be cancelled if it does not contest elections

आजमगढ़ 04 जुलाई– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, पता-जंग बहादुर यादव का मकान ग्राम मौलानीपुर बाजार, पोस्ट-तरवां, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश), को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी कारण बताओ नोटिस पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।

कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21 जुलाई, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

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