आजमगढ़:एक मुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हुए उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

Azamgarh: Consumers who defaulted will get relief in one-time settlement scheme

प्रेम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट

निजामाबाद/आजमगढ़। उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एक मुश्त समाधान योजना 24 25 में डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं को अविलंब भुगतान में अधिभार में छूट दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा यदि शेष बकाया बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया होगा तो वह उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएंगे। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी अधिभार में छूट पाने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं को शेष बकाया के साथ ₹1000 या मिलने वाली छूट का 10% जो भी राशि अधिक हो का दिनांक 31/7./2025 तक पूर्ण भुगतान करना होगा शेष बकाया अविलंब भुगतान अधिकार में मिलने वाली छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया बिल विद्युत बिल से है। उपखंड अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी उपभोक्ता पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए है उनको दुबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अपनी बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त 1 जुलाई से 31 जुलाई तक करना होगा। उपभोक्ताओं द्वारा 31 जुलाई तक भुगतान न करने की स्थिति में विभाग द्वारा दी गई छूट को पुनः बिल में जोड़ दिया जायेगा। उपखंड अधिकारी ने यह भी कहा कि उपभोक्ता अपनी बकाया बिल का भुगतान uppcl वेबसाइट, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि या कैश काउंटर से कर सकते है।

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