Azamgarh news:ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अभियुक्त को अर्थदंड की सजा
Accused sentenced to fine under “Operation Conviction”

आजमगढ़ , 8 नवंबर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत थाना गंभीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गंभीरपुर की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, न्यायालय पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक पुराने मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
थाना गंभीरपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 206/2001 धारा 352, 504, 427 आईपीसी से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त हरिकेश राय पुत्र रामशकल राय निवासी उबारपुर थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ को न्यायालय द्वारा ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का विवरण
वादी ऋषिकांत राय पुत्र सूर्यनाथ राय निवासी उबारपुर लखमीपुर थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ ने 1 नवंबर 2001 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभियुक्त हरिकेश राय ने उनके साथ गाली-गलौज और तोड़फोड़ की।
वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पूरी होने के बाद 28 नवंबर 2001 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत, 7 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय जेएम कोर्ट संख्या-24, आजमगढ़ ने मुकदमे से संबंधित अभियुक्त हरिकेश राय को दोषी पाते हुए अर्थदंड से दंडित किया।
थाना गंभीरपुर पुलिस का प्रयास सराहनीय
थाना गंभीरपुर पुलिस, न्यायालय पैरोकार एवं अभियोजन टीम द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी कर न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की गई है।लोगो ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की एक और उपलब्धि बताया है।



