Azamgarh news:बिना लाइसेंस और एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर कार्रवाई, सात दुकानों के लाइसेंस रद्द

Action on sale of unlicensed and expired medicines, licenses of seven shops canceled

आजमगढ़। जनपद में फर्जी और घटिया दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा के नेतृत्व में संचालित विशेष जांच अभियान के दौरान सात औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल ने सभी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।जांच में पाई गई अनियमितताओं के चलते निम्नलिखित मेडिकल स्टोरों के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगाई गई है,

मेसर्स राज सरस्वती मेडिकल हॉल, भैरव जी मंदिर,

 

उसुरकुन्धवा, महाराजगंज,अग्रिम आदेश तक निलंबित

 

मेसर्स पूर्वांचल ट्रेडर्स, खरेवां मोड़, सरायमीर, अग्रिम आदेश तक निलंबित

 

मेसर्स सौम्या मेडिकल हॉल, भंवरनाथ तहबरपुर रोड, अवती, किसुनदासपुर, 7 दिन के लिए निलंबित

 

मेसर्स अनाया मेडिकल हॉल, नैपुरा नसिरुद्दीनपुर, 5 दिन के लिए निलंबित

 

मेसर्स देवांक मेडिकल हॉल, आकाशदीप होटल के सामने, जमीन सिधारी, 7 दिन के लिए निलंबित

 

मेसर्स जनता मेडिकल हॉल, जीयनपुर – 5 दिन के लिए निलंबित

 

मेसर्स नयन मेडिकल स्टोर, महाराजगंज,15 दिन के लिए निलंबित

 

 

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध दवा कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा और बिना वैध दस्तावेज, एक्सपायरी दवाएं रखने या प्रिस्क्रिप्शन के बिना आदतन दवाएं बेचने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।विभाग ने जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और प्रमाणित मेडिकल स्टोरों से ही दवाएं खरीदें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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