Azamgarh News: 09 मई 2026 को आयोजित होने वाले लोक अदालत को सफल बनाने के दृष्टिगत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक की गई आयोजित*

*09 मई 2026 को आयोजित होने वाले लोक अदालत को सफल बनाने के दृष्टिगत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक की गई आयोजित*

आजमगढ़ 10 अप्रैल 2026/

माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देश पर जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 09 मई 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन०आई० एक्ट, विद्युत अधिनियम बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ नितिका राजन की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में मुख्य राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (प्रशासनिक), जिला अग्रणी प्रबन्धक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (बैंक) के साथ बैठक आहूत की गयी।

बैठक में सचिव द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर दिनांक 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग तथा वे समस्त वाद जो जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, उनका आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। जिला अग्रणी प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि वे समस्त बैंकों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक मामलों में अभी से नोटिस निर्गत कराये, जिससे कि समय अन्दर पक्षकारों को तामीला कराया जा सके।

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