आजमगढ़ में 33 लाख की जमीन धोखाधड़ी में कोर्ट आदेश की अवहेलना पर नया मुकदमा दर्ज
New Case Registered in Azamgarh for Contempt of Court Order in ₹33 Lakh Land Fraud Case

आजमगढ़। कोतवाली थाना पुलिस ने 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर दो आरोपियों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील होने के बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।मामला कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज और कूटरचित नक्शा नजरी के माध्यम से जमीन का बैनामा कराने के नाम पर लगभग 33.30 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही रकम वापस की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 92/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय समेत अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान रेनू राय और संगम राय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। 11 अप्रैल 2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बावजूद दोनों आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।इस पर थाना कोतवाली में 10 मई 2026 को मुकदमा संख्या 213/2026 धारा 209 बीएनएस के तहत नया अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।पुलिस के अनुसार मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पर धोखाधड़ी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। मामले की विवेचना निरीक्षक/उपनिरीक्षक रफी आलम द्वारा की जा रही है।



