Azamgarh news :मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक का ऋण, ऑनलाइन आवेदन शुरू

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक का ऋण, ऑनलाइन आवेदन शुरू

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 244 युवाओं को मिलेगा लाभ

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

शासनादेश द्वारा प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद का लक्ष्य 244 के सापेक्ष रू० 473.75 लाख की मार्जिन मनी का वितरण किया जाना है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है, जो कि उद्योग क्षेत्र में अधिकतम् रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम् रु० 2.50 लाख है।

पात्रता की शर्ते-

1-आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

2-आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।

4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

5-आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया है कि आवेदक आपना आवेदन पत्र https://msme.up.gov.in पर लक्ष्य पूर्ण होने तक आनलाइन कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, सफुद्दीनपुर आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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