Azamgarh news :आजमगढ़ में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अपमिश्रित शराब के 6 दोषियों को सजा
आजमगढ़ में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अपमिश्रित शराब के 6 दोषियों को सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपमिश्रित शराब रखने के चार अलग-अलग मामलों में कुल 6 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मा० न्यायालय एएसजे-3, आजमगढ़ ने दिनांक 27 मई 2026 को सुनवाई करते हुए थाना रौनापार, मुबारकपुर एवं बरदह में दर्ज मामलों में आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया।
थाना रौनापार के वर्ष 2016 के मामले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 60 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद कर लालचन्द यादव, विनोद तथा श्रीबल पटेल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 6 गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया।
वहीं थाना मुबारकपुर के वर्ष 2014 के मामले में अभियुक्त शमीम उर्फ झीनक के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (5 माह 13 दिन) के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
इसी क्रम में थाना मुबारकपुर के ही वर्ष 2018 के एक अन्य मामले में शमीम उर्फ झीनक के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई थी। न्यायालय ने इस मामले में भी अभियुक्त को दोषी मानते हुए 16 दिन के कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इसके अतिरिक्त थाना बरदह के वर्ष 2012 के मामले में अभियुक्त लालजी उर्फ ललई के कब्जे से 25 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी। इस मामले में भी न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।



