Azamgarh News: आगामी त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर आजमगढ़ में 31 जुलाई तक धारा 163 लागू*
आजमगढ बलरामपुर/पटवध से बबलू राय
*आगामी त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर आजमगढ़ में 31 जुलाई तक धारा 163 लागू*
*शांति व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन सख्त, ड्रोन संचालन व सार्वजनिक गतिविधियों पर रहेगी विशेष निगरानी*
आजमगढ़ 01 जून, 2026/
मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) संजीव ओझा ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 25/26 जून 2026 को मोहर्रम का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा टीजीटी परीक्षा दिनांक 03 व 04 जून 2026, प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा यूपीजीईई (प्री) 2026 की सीटीबीटी परीक्षा दिनांक 02 से 09 जून 2026 के मध्य, पुलिस उपमहानिरीक्षक / अपर सचिव (भती), उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा क्रमशः दिनांक 08 जून 2026, 09 जून 2026 एवं 10 जून 2026 को, सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता (पुरुष / महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज (प्रा०) परीक्षा-2025 की परीक्षा दिनांक 14 जून 2026, एन०टी०ए० द्वारा आयोजित नीट परीक्षा-2026 की परीक्षा 21 जून 2026 एवं परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा यू०पी० टेट-2026 दिनांक 02, 03 व 04 जुलाई 2026 के मध्य तथा संयुक्त निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओ का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित प्रथमा, मध्यमा आदि की परीक्षा एवं अन्य विभागों / आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों / विश्वविद्यालय की प्रवेश / अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।
शासनादेश के दृष्टिगत धरना प्रदर्शनों / जुलूसों/आन्दोलनों / सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के क्रम में New Drone Regulation and Implication for LEAS के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के कम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है।
विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को क्रियाशील/सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए, पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है।
जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त वर्जित कारणों से असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144) के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
संजीव ओझा, मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदर्श एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश दिनांक 01 जून 2026 को मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) से निर्गत किया गया, जो दिनॉक 01 जून, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।



