Azamgarh news :हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व एक को 30000/- रुपये तथा दूसरे को 25000/- की सुनाई सजा
हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व एक को 30000/- रुपये तथा दूसरे को 25000/- की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादिनी शबनम पत्नी मुस्तकीम निवासी ग्राम सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- मो0 कासिम पुत्र अबूहासिम उर्फ मिट्ठन 2- मो0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासीगण सदरपुर, बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पुत्र को गोली मारकर हत्या कर देना । अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 520/2023 धारा-302,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 19.06.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- मो0 कासिम पुत्र अबूहासिम उर्फ मिट्ठन 2- मो0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासीगण सदरपुर, बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व कासिम को 30000/- रुपये तथा फहीम को 25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



