Azamgarh News:नवीन शासनादेश के तहत होगी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के समायोजन की कार्रवाई*

आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय

नवीन शासनादेश के तहत होगी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के समायोजन की कार्रवाई*

आजमगढ़, 29 जून 2026/

जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमन्त सिंह ने बताया कि शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन एवं समायोजन के संबंध में नवीन शासनादेश जारी किया गया है। नवीन शासनादेश के अनुसार पूर्व में जारी सभी शासनादेशों को निरस्त करते हुए समायोजन की प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

 

उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री अथवा सहायिका विवाह के उपरांत अपने ससुराल में निवास कर रही है, तो जनपद के भीतर रिक्त पद उपलब्ध होने तथा आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से उसका समायोजन किया जा सकेगा। यदि जनपद के भीतर दो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों अथवा सहायिकाओं का पारस्परिक समायोजन संभव हो, तो उनके प्रार्थना पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र के परीक्षण के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समायोजन की प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधान किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होंगे तथा किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के रूप में नहीं की जाएगी।

 

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवीन शासनादेश के अनुरूप समायोजन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। साथ ही, जिन परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ सहायिका द्वारा समायोजन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां रिक्त केंद्रों की सूची एवं संबंधित अभिलेखों सहित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत समायोजन संबंधी किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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