Azamgarh News:लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त

आजमगढ़ बलरामपुर/ पटवध से बबलू राय

लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त

आजमगढ़। थाना रानी की सराय क्षेत्र में लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करना शस्त्र लाइसेंसधारी को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस जांच में हर्ष फायरिंग की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 को निरस्त कर दिया है।मामला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर का है। ग्राम गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर में पूजा के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के रूप में की।पुलिस के अनुसार, अरविन्द कुमार मिश्रा के नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 तथा शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज है। हर्ष फायरिंग के संबंध में थाना रानी की सराय में मु0अ0सं0 65/2021 के तहत धारा 286 भादवि एवं धारा 30 आयुध अधिनियम में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था।प्रकरण में पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। नियमानुसार लाइसेंसधारी को सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया।पुलिस के मुताबिक, लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं लोकसुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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