Azamgarh News:चक्रपानपुर स्थित ‘इंडियन पैथोलॉजी’ पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, प्रतिष्ठान सील

आजमगढ़ बलरामपुर/ पटवध से बबलू राय

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान,

चक्रपानपुर स्थित ‘इंडियन पैथोलॉजी’ पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, प्रतिष्ठान सील

आजमगढ़ जनपद में निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नियमानुसार संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर निगरानी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर चक्रपानपुर स्थित ‘इंडियन पैथोलॉजी’ से संबंधित वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा द्वारा तत्काल जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सीएमओ के निर्देश के अनुपालन में डिप्टी सीएमओ/नोडल अधिकारी (निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान) डॉ. मोहन लाल के नेतृत्व में सहायक धीरेन्द्र शुक्ल की टीम द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित वैध पंजीकरण/अनुमति एवं आवश्यक अभिलेख मांगे गए, जिन्हें मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

प्रचलित विधिक प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप आवश्यक अभिलेख एवं वैध पंजीकरण के अभाव में प्रतिष्ठान का संचालन किये जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में किसी भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान का संचालन संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित पंजीकरण, अनुमति एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक/प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में संचालित निजी पैथोलॉजी केंद्रों, क्लीनिकों एवं अन्य निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों की नियमानुसार जांच जारी रखी जाए तथा जहां भी पंजीकरण, अनुमति अथवा निर्धारित मानकों के संबंध में अनियमितता पाई जाए, वहां प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सीएमओ डाॅ वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े विषयों में किसी भी प्रकार की नियमविरुद्ध गतिविधि अथवा बिना वैध अनुमति चिकित्सा सेवाओं का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में नियमानुसार जांच, अभिलेखों का सत्यापन तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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