डीएम ने किया 5 साल से अधिक पुराने वाद का निस्तारण
उन्होंने आराजी निजाई को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए दिए तहसीलदार को निर्देश
रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। ‘न्यायालय आपके द्वार’ अभियान के क्रम में डीएम विशाल सिंह ने शुचिता पूर्ण निस्तारण के लिए पत्रावली का समग्र अध्ययन कर जांच किया। जिससे विवादित प्रकरण के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर त्वरित निस्तारण किया जा सके।
पॉच साल से अधिक पुराने वादों के निस्तारण के क्रम में 2016 में दर्ज छेदीलाल बनाम पहपट आदि ग्राम भिखमापुर तहसील ज्ञानपुर का निस्तारण किया। वादी व प्रतिवादी द्वारा कब्जे युक्त जमीन 12 बीघा 17 बिस्वा 3 धूर से संबंधित कोई भी पत्रावली नही प्रस्तुत की गई। समग्र पत्रावली जांचोपरांत छेदीलाल पुत्र रामदेव निवासी मौजा भिखमापुर के द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र 15 जनवरी 2016 को निरस्त करते हुए आराजी निजाई से बेदखल किया जाता है। जहां तक आराजी निजाई के बावत हुए आवंटन स्वीकृत 16 फरवरी 1976 का प्रश्न है। इसके संबंध में तहसील ज्ञानपुर के द्वारा आख्या प्रस्तुत किया गया कि तहसील अभिलेखागार में आवंटन पत्रावली संचित होना नही पाया जाता हैं। एैसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी का नाम अविधिक रूप से आराजी निजाई पर दर्ज है। जिसको भी निरस्त किया जाता है तथा मौजा भिखमापुर तहसील ज्ञानपुर की आराजी संख्या 184 के संपूर्ण रकवा को ग्राम सभा उसर के खाते में पूर्ववत दर्ज किया जाता है। डीएम द्वारा तहसीलदार ज्ञानपुर को निर्देशित किया गया कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में करते हुए आराजी निजाई को तत्काल विधिक तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित कराएं।