सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत

Supreme Court grants interim bail to Kejriwal till June

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, 10 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 

 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप सुप्रीमो को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा।

पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत क्यों दी गई, इसके बारे में विस्तार से एक आदेश शाम को अपलोड किया जाएगा।

इससे पहले गुरुवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक “विशेष दर्जे” का दावा नहीं कर सकता और अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है।

 

 

 

ईडी के उप निदेशक के हलफनामे में कहा गया है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो एक किसान या एक व्यवसायी को अपना काम करने के लिए जमानत दी जाय। चुनाव प्रचार करने के लिए एक नेता को अलग छूट देना उचित नहीं है।

हलफनामे में कहा गया है कि इससे पहले किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर कोई चुनाव लड़ भी रहा है तो उसे भी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।

 

 

ईडी ने तर्क दिया कि पिछले पांच साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी है, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता।

 

 

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह आम चुनाव के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है।

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

Related Articles

Back to top button