छत होगी पक्की और मजबूत, अपने घर का सपना अब नही है दूर- मुख्य विकास अधिकारी 

अब होगा पक्का घर, मिलेगी पक्की सुविधा-परियोजना निदेशक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है शुरू, क्या होगी पात्रताएं

 

रिपोर्ट अशरफ संजरी

भदोहीl प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लास 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में कलेक्टेªट सभागार में आयोजित बैठक/प्रेसवार्ता में मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 शिवाकांत द्विवेदी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है शुरू के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। सीडीओ द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे पूर्णतः निःशुल्क है, अगर इसके लिए किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर व विधिक कार्यवाही की जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत् है-

पात्रता का मानक-पात्र लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा।

पत्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रम विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर।

अपात्रता का मानक-मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, यन्त्रीकृत तीन/चौपहिया कृषि उपकरण हो, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रू0 15000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।

नोट-पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ष्प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरिक्षत किया जायेगा। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जनै समान को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाय तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जायेगी। योजना के प्रचार-प्रसार एवं लाभार्थियों की जागरूकता के लिए निर्मित कराये जा रहे मॉडल आवास तत्काल पूर्ण कराये जाय तथा जहां मॉडल आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, वहां निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए आदित्य कुमार, उपायुक्त मनरेगा राजा राम, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मीडिया बन्धु आदि उपस्थित रहे।

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