आदेशों का पालन ना करने वाले शिवसेना (शिंदे गुट) आयोजक पर मामला दर्ज
Case registered against Shiv Sena (Shinde group) organizers who did not follow the orders

हिंद एकता टाइम्स भिवंडी
रवि तिवारी
भिवंडी – १३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति चुनाव प्रचार करने वाले शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार शांताराम तुकाराम मोरे के प्रचार सभा आयोजक दीपक रामकृष्ण म्हात्रे के खिलाफ नारपोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। माधवराव पाटील कीड़ा मैदान, काल्हेर गांव में आयोजित इस सभा के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था।
पुलिस के मुताबिक, यह सभा १० नवंबर २०२४ की रात ९ से १० बजे तक चली। जबकि चुनाव आयोग की स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिना अनुमति इसे आयोजित किया गया। पुलिस कर्मी सागर लक्ष्मण पाटील की शिकायत पर दीपक म्हात्रे के खिलाफ गुनाह क्रमांक १७७३/ २०२४ भारतीय न्याय संहिता की धारा २२३ और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ३७(३), १३५ के तहत मामला दर्ज किया गया है। नारपोली पुलिस उप निरीक्षक संतोष शिंदे इस मामले की जांच कर रहे है। जो चुनावी माहौल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।


