दक्षिण कोरिया के अभियोजन पक्ष ने राष्ट्रपति यून पर विद्रोह के आरोप में अभियोग लगाया

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सोल, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के अभियोजन पक्ष ने राष्ट्रपति यून सुक-योल पर विद्रोह के आरोप में अभियोग लगाया है। यह जानकारी रविवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यून को विद्रोह के संदिग्ध सरगना के रूप में हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। इस तरह वह दक्षिण कोरिया के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ विद्रोह के आरोप में अभियोग दायर किया गया है।

राष्ट्रपति यून पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, ताकि देश में असंवैधानिक और अवैध मार्शल लॉ लागू किया जा सके। इस साजिश का उद्देश्य नेशनल असेंबली में सशस्त्र बलों को भेजना था। किम योंग-ह्यून पहले से ही हिरासत में हैं और उन पर भी आरोप लगाए गए हैं।

जब भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने यून के खिलाफ मामला उठाया, तो अभियोजन पक्ष ने उन्हें गिरफ्तार करने और जांच को आगे बढ़ाने के लिए दो बार अदालत से अनुरोध किया। हालांकि, सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस आवेदन को बार-बार खारिज कर दिया, और यून को जल्द से जल्द मुकदमे का सामना करने के लिए अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

19 जनवरी को सोल की एक अन्य अदालत ने यून को गिरफ़्तारी अवधि सहित 20 दिनों तक हिरासत में रखने का वारंट जारी किया था। उन्हें 15 जनवरी को राष्ट्रपति कार्यालय में गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा, 14 दिसंबर 2022 को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने यून के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस पर विचार-विमर्श के लिए यह मामला संवैधानिक अदालत को भेजा गया था, और इस दौरान यून की राष्ट्रपति की शक्तियां निलंबित हो गई थीं।

यून पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर 2022 की रात को आपातकालीन मार्शल लॉ लागू किया था, जिसे कुछ घंटों बाद नेशनल असेंबली ने रद्द कर दिया था।

–आईएएनएस

पीएसएम/एबीएम

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इनपुट. आईएएनएस के साथ

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