आजमगढ़ के सभी विकास खण्डों में तय तिथियों पर लगाए जाएंगे जागरूकता एवं सहायता शिविर

Awareness and assistance camps will be organized on fixed dates in all the development blocks of Azamgarh

आजमगढ़ 04 जुलाई– जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण, चिकित्सीय सुविधायें, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों में प्रवेश एवं सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से विकास खण्डवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 07 जुलाई 2025 को विकास खण्ड कोयलसा, 8 जुलाई को महराजगंज, 9 जुलाई को हरैया, 10 जुलाई को अजमतगढ़, 11 जुलाई को बिलरियागंज, 14 जुलाई को फूलपुर, 15 जुलाई को पवई, 16 जुलाई को मेंहनगर, 17 जुलाई को पल्हना, 18 जुलाई को तरवां, 21 जुलाई को लालगंज, 22 जुलाई को मार्टीनगंज, 23 जुलाई को ठेकमा, 24 जुलाई को मुहम्मदपुर, 25 जुलाई को पल्हनी, 26 जुलाई को रानी की सराय, 28 जुलाई को जहानागंज, 29 जुलाई को सठियांव, 30 जुलाई को तहबरपुर एवं 31 जुलाई को विकास खण्ड मिर्जापुर में शिविर का आयोजन किया जायेगा।इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत नकली हाथ पैर, ट्राईसाइकिल, मोट्रराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, लेप्रोसी किट, एमआर किट आदि प्रदान किये जाने हेतु चिन्हित किया जायेगा। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों को यूडीआईडी कार्ड बनवाने हेतु चिकित्सकों की टीम उपस्थित रहेगी। ऐसे दिव्यांग जो करेक्टिव सर्जरी/काक्लियर इम्प्लांट कराने के इच्छुक एवं पात्र हों, उनका चिन्हांकन निःशुल्क सर्जरी हेतु किया जायेगा। जनपद के दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करते हुए उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधायें एवं अन्य योजनाओं यथा स्पॉन्सरशिप आदि से लाभान्वित किया जायेगा। चिन्हित दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाया जायेगा। किसी विकास खण्ड के छूटे हुए दिव्यांग लाभार्थी आगामी विकास खण्ड शिविरों में सम्मिलित हो सकते हैं।सहायक उपकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रू0 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रू0 से अधिक न होने का आय प्रमाण पत्र (कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिए मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य), आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ, बैंक पासबुक की छाया प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल/राशन कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

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