मुकदमा की गवाही टालने के लिए गवाह के पास फर्जी सम्मन भेजने का आरोपियों पर लगा आरोप पीड़ित ने आठ लोगों के नाम कोतवाली में मुकदमा कराया दर्ज
रिपोर्ट: रोशन लाल
सूत्रों के अनुसार लुट के मुकदमे में गवाही देने से अभिजीत को रोकने का प्रयास किया गया। सफलता नहीं मिलने पर पीड़ित के पते पर आरोपियों ने आजमगढ़ कोर्ट का नाम इस्तेमाल कर फर्जी समन भेज दिया। तय वक्त पर पीड़ित कोर्ट में पहुंचा,जहां उसे फर्जी सम्मन का पता चला। अभिजीत ने गोमतीनगर विस्तार कोतवाली में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
छेड़छाड़ का आरोप लगा भेजा समन
गोमतीनगर विस्तार निवासी अभिजीत तिवारी के अनुसार 14 जून 2022 में रामफेर शास्त्री ने हजरतगंज कोतवाली में लूट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अभिजीत मुख्य गवाह है। मुकदमे में विनीत पाण्डेय, श्यामदेव पाण्डेय, दुर्गेश राय, ओम सहार और भोलानाथ शुक्ला आरोपी है। जो अभिजीत पर कई बार गवाही नहीं देने का दबाव बना चुके हैं। बात नहीं मानने पर धमकी दी गई। इसके बाद भी अभिजीत गवाही देने पर अड़े रहे। बदला लेने के लिए आरोपियों ने साजिश रची। आजमगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम इस्तेमाल कर फर्जी समन अभिजीत के पते पर भेजा गया। इसमें छेड़छाड़ के मुकदमे में पेश होने का आदेश दिया गया था। अभिजीत ने आजमगढ़ पहुंच कर छानबीन की। जहां उन्हें फर्जी समन के बारे में पता चला। पीड़ित ने एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोर्डिया से शिकायत की। उनके निर्देश पर गोमतीनगर विस्तार कोतवाली में विनीत पाण्डेय, दुर्गेश राय, अमित दुबे, श्यामदेव, ओम सहाय, मोहन कुमार और पूनम कुमारी के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने और आपराधिक साजिश रचने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।