Azamgarh news :अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अदालत में एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1000 का सुनाया सजा
अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अदालत में एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1000 का सुनाया सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को अवैद्य शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।
थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमे हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को अवैद्य शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।
दिनांक-11.04.2002 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के फर्द बरामदगी दिनांक- 11.04.2002 को अभियुक्त इन्द्रासन यादव पुत्र सुरजू यादव निवासी ग्राम देवारा कदीम थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद कट्टा व 02 अदद कारतूस बरामद होना।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना महराजंगज पर मु0अ0सं0-59/2002 धारा- 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 05 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 10.11.2025 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रासन यादव पुत्र सुरजू यादव निवासी ग्राम देवारा कदीम थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया l



