Azamgarh News: चुनावी सभा मामला: विधायक रमाकांत यादव सहित छह आरोपी बरी

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय
आजमगढ़। चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी जनसभा आयोजित करने के आरोप में चल रहे प्रकरण में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने वर्तमान विधायक रमाकांत यादव समेत छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया।विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविन्द्र नाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव की पत्नी रंजना यादव निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी थीं। चुनाव प्रचार हेतु 6 फरवरी को टीकापुर में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसकी अनुमति शाम 5 बजे तक थी।अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष तहबरपुर तेज बहादुर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि सांसद रमाकांत यादव ने निर्धारित समय से 20 मिनट अधिक, यानी 5:20 बजे तक, भाषण दिया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर रमाकांत यादव, रंजना यादव, विनोद राय, मुरली यादव, परशुराम यादव तथा जय गुरुदेव को आरोपी बनाया गया था।मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका, सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया।



