Azamgarh news:चुनावी दायित्वों में लापरवाही पर लेखपाल निलंबित, 173 BNS के तहत मुकदमा

Azamgarh: Lekhpal suspended for negligence in election duties, case filed under 173 BNS

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आजमगढ़ 21 नवम्बर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से दिनांक 07 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में श्री धनराज राम लेखपाल, तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ को बूथ संख्या 167 प्रा०वि० बेमूडीह गोसाई व बूथ संख्या 168 पंचायत भवन बेमूडीह किशुनदेवपट्टी व बूथ संख्या 171 क०प्रा०वि० गौरा कक्ष संख्या-1 व बूथ संख्या 172 क०प्रा०वि० गौरा कक्ष संख्या-2 व बूथ संख्या 173 क०प्रा०वि० गौरा कक्ष संख्या-3 पर सुपरवाईजर के रूप में तैनाती की गयी है।निरीक्षण के दौरान श्री धनराज राम लेखपाल/सुपरवाईजर द्वारा उक्त बूथों पर तैनात बी०एल०ओ० को गणना प्रपत्र व मतदाता सूची मैपिंग हेतु अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया था। इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने व अपने शासकीय पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने के आरोप में इन्हें तत्काल प्रभाव से उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर द्वारा निलम्बित करते हुए सुश्री वन्दना वर्मा नायब तहसीलदार बूढ़नपुर के द्वारा इनके विरूद्ध थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0376 वर्ष 2025 अन्तर्गत धारा 173 बीएनएसएस के तहत दर्ज करायी गयी है।

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