Azamgarh News: आजमगढ़ कोर्ट का फैसला,चार दोषियों को उम्रकैद, अर्थदंड भी लगाया

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आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़ में हत्या के एक मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 के अपर सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹25,500 अर्थदंड की सज़ा सुनाई। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया।अभियोजन के अनुसार, वादी सूर्यभान निवासी निकासीपुर, थाना दीदारगंज की बेटी की शादी 21 मई 2017 को हुई थी। शादी समारोह के दौरान गांव के केदार यादव के बेटे और सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश के बीच नाच–गाने को लेकर विवाद हो गया था। यही विवाद आगे बढ़ते हुए 15 जून 2017 की सुबह लगभग 7 बजे गंभीर घटना में बदल गया।घटना के समय ओमप्रकाश अपने बेटे अभिषेक और पत्नी निर्मला के साथ खेत में खाद डाल रहे थे। तभी केदार यादव अपने बेटों,राधेश्याम, रघु और घनश्याम,के साथ लाठी-डंडे और टांगी लेकर वहां पहुंचे और तीनों पर हमला कर दिया। हमले में अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गईं।पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार राय ने कुल 10 गवाहों के बयान कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केदार यादव, रघु, घनश्याम और राधेश्याम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दी।

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