Azamgarh news :धोखाधड़ी से अर्जित धन से क्रय की गई भूमि कुर्क करने का न्यायालय ने दिया आदेश
धोखाधड़ी से अर्जित धन से क्रय की गई भूमि कुर्क करने का न्यायालय ने दिया आदेश

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के निर्देश के क्रम में वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार के तहरीर पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-324/25 धारा 406, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति कुर्की हेतु मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के यहां रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी ।
थाना मुबारकपुर जनपद आज़मगढ़ के उपनिरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से क्रय की गई भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्तगण अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़ द्वारा पीड़ित मैनुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार से धोखाधड़ी करते हुए कुल ₹36,00,000/- (छत्तीस लाख रुपये) प्राप्त किए गए, जिसमें से ₹16,00,000/- आरटीजीएस के माध्यम से एवं शेष धनराशि नगद प्राप्त की गई।
धोखाधड़ी से प्राप्त उक्त धनराशि से अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.02.2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़ में स्थित निम्न भूमि क्रय की गई—
गाटा संख्या 595 – 0.0568 हे०,गाटा संख्या 593 – 0.0692 हे०,गाटा संख्या 637 – 0.0020 हे०,गाटा संख्या 660 – 0.0081 हे०कुल क्षेत्रफल 0.1361 हेक्टेयर, जो कि फरहाना बानो का अंश है।
मा0 न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन के तर्कों का सम्यक परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि उपरोक्त भूमि आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से क्रय की गई है, जिस पर अभियुक्त का कोई वैध अधिकार नहीं बनता।अतः मा0 न्यायालय द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जिलाधिकारी, आज़मगढ़ व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को नियमानुसार कुर्क कर कुर्की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।



