Azamgarh news :अवैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

अवैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राजेश पाण्डेय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त हकीक अहमद उर्फ गोरख मिंया पुत्र समीर अहमद निवासी कस्बा जहानागंज मोहल्ला सकूराबाद, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्ता के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 1101/2007 धारा- 3/25 Arms Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
कुल 05 गवाह परीक्षित हुए ।
जिसके क्रम में दिनांक- 05.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हकीक अहमद उर्फ गोरख मिंया पुत्र समीर अहमद निवासी कस्बा जहानागंज मोहल्ला सकूराबाद, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में काटी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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