Azamgarh news :जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के के कारावास व 05 हजार रुपये की सुनाई सजा
जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के के कारावास व 05 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थानाध्यक्ष राम सेवक यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 109/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



