Azamgarh news :अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये की सुनाई सजा
अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0नि0 संतोष कुमार सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त हरिशंकर सिंह पुत्र स्व0 बालेश्वर सिंह निवासी सहदेवापार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के कब्जे से 1000 डायजापाम की गोली बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 136/2009 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
कुल 5 गवाह परीक्षित हुए । जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिशंकर सिंह पुत्र स्व0 बालेश्वर सिंह निवासी सहदेवापार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



