Azamgarh news :पुलिस बदमाश मुठभेड़ में तीन गो तस्कर घायल /गिरफ्तार एवं एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस बदमाश मुठभेड़ में तीन गो तस्कर घायल /गिरफ्तार एवं एक आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार, के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज भुपेश कुमार पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 01/02.04.2026 की रात्रि लगभग 02:20 बजे थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी।
इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में दिनांक 23/24.03.2026 की रात्रि को ग्राम झिंझपुर सरैया मे गोकशी की घटना करने वाले अपराधी सिधौना मार्ग को पकड़कर ग्राम मानिकपुर में सिवान की तरफ आ रहे है जो आज रात मे फिर से किसी गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक मे है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मेहनाजपुर मय पुलिस बल द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई।
स्वयं को पुलिस बल से घिरता देख बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किये, पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दी गई, किन्तु बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें 03 बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया।
1. मोहित उर्फ मोहीद उर्फ मुफीद पुत्र कमरूद्दीन उर्फ सेवक निवासी ग्राम तरावं थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
2. अमन गोड़ पुत्र विजय बहादुर गोड़ उर्फ खुरचुन निवासी ककरहवा बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम साफीपुर सरपहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
3. एकलाख उर्फ पतरका पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष (दायें पैर में गोली लगने से घायल)
4. मोबिन उर्फ कलाम उर्फ गागा पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम लहुआ कलां थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष (गिरफ्तार अभियुक्त)
घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है ।
घायल बदमाश एकलाख उर्फ पतरका थाना देवगांव का हिस्ट्रशीटर एवं गैगेस्टर एक्ट का अपराधी है।
घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे सभी आपस में मिलकर सुनियोजित ढंग से प्रतिबन्धित पशुओं को पकड़कर रात्रि में सुनसान एवं निर्जन स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस का उपभोग/बिक्री करते थे।
प्रतिबन्धित पशुओं को चिन्हित कर अवसर का लाभ उठाकर पकड़ते थे ।
वध कर अवशेषों को नदी/नालों, सिवान में फेंकतें थे अथवा जमीन में गाड़कर देते थे, जिससे अपराध का खुलासा न हो सके।
पुलिस की निगरानी से बचने हेतु अभियुक्त बार-बार स्थान परिवर्तन करते थे तथा अपनी आपराधिक गतिविधियों को गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।
1-अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0– 23/26 धारा 109 बीएनएस, धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



