Azamgarh news :अबैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 3000 रु0 की सुनाई सजा

अबैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 3000 रु0 की सुनाई सजा

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आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा का0 विजेन्द्र प्रताप सिंह थाना फरिहा, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शमसाद उर्फ गुड्डू पुत्र फरिसाद निवासी फरिहां, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़के कब्जे से 1 अदद अबैध चाकू बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-269/2012 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर आज मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शमसाद उर्फ गुड्डू पुत्र फरिसाद निवासी फरिहां, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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