Azamgarh news :हत्या के 5 आरोपीयों प्रत्येक को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 37-37 हजार रुपये की सुनाई सजा
हत्या के 5 आरोपीयों प्रत्येक को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 37-37 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
सिधारी थाना अंतर्गत बाग लखराव निवासिनी किरन पत्नी पंकज कुमार ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- निखिल भारती पुत्र जंग बहादुर 2- गुड्डू भारती उर्फ कैलाश पुत्र जंगबहादुर 3- वंशबहादुर पुत्र अलगू, 4- जंग बहादुर पुत्र अलगू 5- गुलामी देवी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण ग्राम बाग लखरांव, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर वादिनी के पति पंकज कुमार को लाठी डण्डे व राड लेकर मार पीटकर हत्या कर देना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-96/2024 धारा- 147,148,149,302,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- निखिल भारती पुत्र जंग बहादुर 2- गुड्डू भारती उर्फ कैलाश पुत्र जंगबहादुर 3- वंशबहादुर पुत्र अलगू, 4- जंग बहादुर पुत्र अलगू 5- गुलामी देवी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण ग्राम बाग लखरांव, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 37-37 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।



