Azamgarh news :मारपीट व गाली गलौज के आरोप मे न्यायालय ने 04 आरोपीयों को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व 3-3 हजार रु0की सुनाई सजा 

मारपीट व गाली गलौज के आरोप मे न्यायालय ने 04 आरोपीयों को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व 3-3 हजार रु0की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना फूलपुर अंतर्गत टिकरिया महुखा निवासी अमुज यादव पुत्र सिपम्बर ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. त्रिलोकी पुत्र जयश्री 2. सरोज पुत्र प्रसाद यादव 3. छक्की पुत्र प्रसाद यादव 4. अदालती पुत्र उदित यादव निवासीगण टिकरिया महुखा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डे से मारकर अंगभग कर देना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-212/1989 धारा-323,324,325,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त मे 5 गवाह परीक्षित हुए ।

जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. त्रिलोकी पुत्र जयश्री 2. सरोज पुत्र प्रसाद यादव 3. छक्की पुत्र प्रसाद यादव 4. अदालती पुत्र उदित यादव निवासीगण टिकरिया महुखा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व 3-3 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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