Azamgarh News :बैटरी चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपियों को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये की सुनाई सजा
बैटरी चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपियों को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन अनिल यादव ( टेक्निशयन ATC टॉवर ) जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भुदली थाना सिधारी आजमगढ़ के द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 29/23 धारा-379/34,411/34,413/34,414/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भुदली थाना सिधारी आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



