Azamgarh news:जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 32 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़: जमीन दिलाने का झांसा देकर 32 लाख ऐंठे, आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़। जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में निजामाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया है।

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आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार थाना निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फरिहा निवासी शादाब आलम ने 26 मार्च 2025 को स्थानीय थाना पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके रिश्तेदार साजिद पुत्र इश्तियाक अहमद ने उसे लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर एहशान अहमद और साजिद हसन से मिलवाया था।

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आरोप है कि दोनों ने लगभग डेढ़ वर्ष के दौरान नकद,आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से कुल 32 लाख रुपये प्राप्त कर लिए। वादी का आरोप है कि जब उसने जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपियों ने एक फर्जी जमीन मालिक को प्रस्तुत कर कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर उसके साथ धोखाधड़ी की। मामले की जानकारी होने पर जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

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इतना ही नहीं, एक आरोपी द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर छह लाख रुपये का चेक भी दिया गया।पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद में मुकदमा संख्या 107/2025 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस ने बुधवार को आरोपी एहशान अहमद को चकिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान एहशान अहमद (44 वर्ष) पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी चकिया हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एनआई एक्ट की धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हैं।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक चित्रांशु मिश्रा, कांस्टेबल रवि मौर्य तथा रिजर्व कांस्टेबल कन्हैया गुप्ता शामिल रहे।

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पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूमि क्रय-विक्रय से पहले संबंधित अभिलेखों और स्वामित्व की विधिवत जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

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